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मुंगेली : शिक्षकों से होगी रिकवरी, प्रत्येक शिक्षक से वसूले जाएंगे 3.55 लाख

रायपुर । छत्तीसगढ़ के मुंगेली विकासखंड में शिक्षा विभाग की एक बड़ी प्रशासनिक चूक सामने आई है। पूर्व में क्रमोन्नत वेतनमान के गलत निर्धारण के कारण 25 शिक्षकों एवं प्रधान पाठकों को लाखों रुपये का अनाधिकृत अधिक भुगतान कर दिया गया था। अब जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) मुंगेली ने संबंधित सभी शिक्षकों को नोटिस जारी कर प्रत्येक शिक्षक से ₹3,55,683/- (तीन लाख पचपन हजार छः सौ तिरासी रुपये) की वसूली (रिकवरी) हेतु 3 दिनों के भीतर लिखित सहमति पत्र जमा करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

5 साल तक होता रहा अधिक भुगतान

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली के पत्र क्रमांक/विधि/स्था./2026/5992 (दिनांक 28/09/2026) के परिप्रेक्ष्य में किए गए विभागीय परीक्षण और तैयार गणना पत्रक के अनुसार, 01 मई 2013 से 30 जून 2018 की अवधि के दौरान वेतन निर्धारण में त्रुटि हुई थी। इस 5 वर्ष से अधिक की अवधि में शिक्षकों को शासकीय कोष से अधिक वेतन का भुगतान कर दिया गया, जो जांच उपरांत रिकवरी योग्य पाया गया है।

शिक्षकों को दिए गए दो विकल्प

विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुंगेली द्वारा जारी आदेश (क्रमांक/स्था./रिकवरी/2026/4169, दिनांक 30/09/2026) के तहत प्रभावित शिक्षकों को राशि की वापसी के लिए दो विकल्प दिए गए हैं:

शैक्षिक संसाधन मासिक किस्तों में कटौती: संपूर्ण राशि की कटौती प्रतिमाह मिलने वाले वेतन से किस्तों के रूप में करवाई जाए।

एकमुश्त जमा: चालान के माध्यम से निर्धारित शासकीय लेखा शीर्ष में राशि एकमुश्त जमा की जाए।

जवाब न देने पर स्वतः होगी वेतन से कटौती

विभाग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस प्राप्त होने के 3 दिवस के भीतर यदि किसी शिक्षक द्वारा लिखित विकल्प या आपत्ति दर्ज नहीं कराई जाती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद आगामी माह से वेतन से नियमानुसार कटौती की प्रक्रिया स्वतः प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसके लिए संबंधित शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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