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हाईकोर्ट के फैसले के बाद सहायक शिक्षक की लिखित भर्ती परीक्षा 2026 स्थगित

रायपुर | छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाली सहायक शिक्षक की लिखित भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है।

पढ़िए क्या है मामला?

दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण व्यवस्था में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रावधान ना करने की वजह से पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया। परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई थी। अभ्यर्थी परीक्षा सेंटरों की ओर या तो कूच कर गए था, या जिन्हें दूर दराज का परीक्षा केंद्र मिला है वह एक दिन पहले ही संबंधित जगह पर आने लगे थे। विभागीय अफसरों की एक चूक ने पूरी व्यवस्था पर पानी फेर कर रख दिया है।दरअसल, पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा से समाज कल्याण विभाग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सर्कुलर में बदलाव कर इस तरह के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रणाली में जगह नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने इसे मुद्दा बनाया और अदालत का दरवाजा खटखटाया।

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विषय: सहायक शिक्षक भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगता की श्रेणी के निर्धारण एवं संशोधित अधिसूचना के संबंध में विभागीय स्थिति।

छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती वर्ष 2026 के अंतर्गत 2,292 पदों का संक्षिप्त विज्ञापन दिनांक 16 अप्रैल 2026 को जारी किया गया था। इसके पश्चात 24 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया तथा उसी दिन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 निर्धारित थी।

समाज कल्याण विभाग द्वारा 25 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना में विभिन्न विभागों के पदों के लिए दिव्यांगता की चिह्नांकित श्रेणियों का उल्लेख किया गया था। उक्त अधिसूचना के अनुसार सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित (B) श्रेणी का चिह्नांकन नहीं किया गया था। इसी आधार पर भर्ती के विस्तृत विज्ञापन में दिव्यांगता के आरक्षित पदों का निर्धारण किया गया तथा पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी को शामिल नहीं किया गया।

इसके बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा 11 सितंबर 2026 को संशोधित अधिसूचना जारी की गई, जिसमें सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित (B) श्रेणी को भी शामिल किया गया।संशोधित अधिसूचना जारी होने से पहले सहायक शिक्षक भर्ती का संक्षिप्त एवं विस्तृत विज्ञापन जारी किया जा चुका था और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में संशोधित अधिसूचना के आधार पर पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना विधिक एवं व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था।

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