छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा ओल्ड पेंशन योजना का लाभ

रायपुर । छत्तीसगढ़ में 01.08.25 के बाद चयनित कर्मचारियों लिए ओल्ड पेंशन की स्कीम को बंद कर दिया गया है। यह योजना प्रदेश में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 20.01.2023 को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के बंद होने से ओपीएस के संबंध में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को पलट दिया है।

ओपीएस के संबंध में जारी आदेश

ओल्ड पेंशन योजना के संबंध में संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ के द्वारा कमाक/ संपेभनि/UPS-5/2025/298नवा रायपुर, दिनांक 27/02/2026 के अनुसार सभी जिला कोषालय अधिकारियों को दिनांक 01.08.2025 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को सीजीपीएफ / एनपीएस/यूपीएस खाता आबंटित करने के संबंध में कर्मचारियों से विकल्प मांगने का निर्देश दिया है।

– 1 अगस्त 2025 के बाद से नियुक्त कर्मचारियों के लिए ओपीएस का विकल्प खत्म

राज्य शासन द्वारा दिनांक 01 अगस्त 2025 से राज्य शासन की सेवा में विज्ञापित पदों पर चयनित शासकीय सेवकों के लिए केवल नवीन पेंशन योजना (एनपीएस) अथवा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल होने का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार दिनांक 01 अगस्त 2025 से शामिल होने वाले शासकीय सेवकों के लिए एनपीएस अथवा यूपीएस योजना के विकल्प के आधार पर वेतन से अंशदान की कटौती किया जाना है। अवगत होना चाहेंगे कि विभिन्न जिला कोषालयों के माध्यम से दिनाक 01.08.2025 या उसके पश्चात शामिल होने वाले शासकीय सेवकों के संबंध में मार्गदर्शन हेतु कार्यालय में निरतर पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

इस संबंध में मार्गदर्शन निम्नानुसार है-

– 01.08.2025 या उसके पश्चात् सीधी भर्ती के विज्ञापित पदों पर चयनित होने पर विज्ञापन आदेश दिनांक से एनपीएस अथवा यूपीएस के विकल्प का चयन किया जायेगा।

– अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी होने के आधार पर विकल्प का चयन किया जाना है। यदि अनुकंपा नियुक्ति आदेश दिनांक 31.07.2025 तक जारी हुआ हो तो उन्हें पुरानी पेशन योजना (ओपीएस) की ही पात्रता होगी, भले ही कार्यग्रहण तिथि 01.08.2025 या उसके पश्चात् हो।

– 01.08.2025 या उसके पश्चात् सीधी भर्ती के विज्ञापित पदों पर चयनित होने तथा अनुकम्पा नियुक्ति के अलावा राज्य शासन की सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त होने पर नियुक्ति आदेश दिनांक से एन पी एस अथवा यूपीएस के विकल्प का चयन किया जायेगा।

– 01.08.2025 या उसके पश्चात् शासकीय सेवा में शामिल होने वाले दुर्भाग्यवश मृत्यु के प्रकरण में नॉमिनी के द्वारा एन.पीएस अथवा यू पी एस के विकल्प का चयन किया जा सकेगा।

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